ED-TMC विवाद में BJP का हमला, Pradeep Bhandari बोले- Mamata सरकार को Supreme Court का करारा तमाचा

Mamata
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अभिनय आकाश । Jan 15 2026 5:41PM

एक पोस्ट में उन्होंने लिखा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कोलकाता में आई-पैक छापेमारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ सभी एफआईआर पर 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई को प्रथम दृष्टया 'कानूनहीनता की स्थिति' बताया है। ममता बनर्जी का 'पीड़ित' बनने का प्रयास विफल रहा! टीएमसी और निजी कंपनियों के साथ उसके भ्रष्ट संबंध बेनकाब हो रहे हैं!

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यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आई-पीएसी कार्यालय पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी के बाद जारी विवाद के बीच सामने आया है। इस छापेमारी को पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राज्य अधिकारियों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाधित किया था। इससे पहले, ईडी ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। निर्देशों के लिए अपने आवेदन में, ईडी ने न्यायालय से 8 जनवरी को तलाशी अभियान के दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आग्रह किया है। एजेंसी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय के अधीन संबंधित अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कड़ी सजा की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने की भी मांग की है।

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