उच्चतम न्यायालय पहुंचा यूक्रेन में फंसे भारतीयों का मामला, CJI ने कहा- क्या हम पुतिन को युद्ध रोकने के दे सकते हैं निर्देश ?

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए अपना काम कर रही है। इसी बीच मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें छात्रों के साथ सहानुभूति है और हमें बहुत बुरा लग रहा है लेकिन क्या हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने के निर्देश दे सकते हैं?
नयी दिल्ली। यूक्रेन में फंसे भारतीयों का मामला उच्चतम न्यायालय तक आ पहुंचा है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की मदद करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल, एक वकील ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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Chief Justice of India NV Ramana says, "We sympathise with the students, we are feeling very bad. But can we direct Russia's President Putin to stop the war?"
— ANI (@ANI) March 3, 2022
Court seeks Attorney General KK Venugopal's assistance.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए अपना काम कर रही है। इसी बीच मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें छात्रों के साथ सहानुभूति है और हमें बहुत बुरा लग रहा है लेकिन क्या हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने के निर्देश दे सकते हैं ?
उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भारतीय छात्रों और नागरिकों की मदद करने के लिए कहा है। दरअसल, याचिका में कहा गया है कि भारतीय छात्र रोमानिया के साथ लगे बॉर्डर पर फंस गए हैं और उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है।
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अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारत सरकार ने यूक्रेन बॉर्डर को पार कर चुके भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए मंत्रियों को भेजा है और अभी तक यूक्रेन सभी को पड़ोसी देशों में जाने की अनुमति दे रहा है।
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