किसानों के बकाया भुगतान के लिये एसडीएम कोर्ट लांजी में प्रकरण हुआ दर्ज

Case registered in SDM Court Lanji
दिनेश शुक्ल । Dec 17 2020 10:34PM

उन्होंने बताया कि राइस मिलर को मंगलवार 15 दिसम्बर को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया गया है। एसडीएम लांजी ने बताया है कि राइस मिलर अतुल आसटकर की अनुपस्थिति अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं होने की दशा में किसानों के हित में एक पक्षीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भोपाल।मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के 8 किसानों ने राइस मिल संचालक अतुल आसटकर के विरुद्ध 4 लाख 22 हजार का बकाया भुगतान नहीं करने की शिकायत एसडीएम लांजी से की है। एसडीएम लांजी की कोर्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। शीघ्र ही भुगतान की कार्यवाही होगी। 

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एसडीएम लांजी ने बताया है कि क्षेत्र के 8 कृषकों द्वारा राइस मिलर आसटकर से 4 लाख से अधिक रुपये के बकाया भुगतान के लिये आवेदन-पत्र कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्ग और सरलीकरण) अधिनियम-2020 की धारा-8 के तहत प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि राइस मिलर को मंगलवार 15 दिसम्बर को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया गया है। एसडीएम लांजी ने बताया है कि राइस मिलर अतुल आसटकर की अनुपस्थिति अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं होने की दशा में किसानों के हित में एक पक्षीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के ग्राम पौसेरा के कृष्णा पांचे, सुरेश बाहे, लवकुश यादव, ग्राम नेवरवाही के कोमेश्वर बाहे, भरत बाहे, ग्राम धोटी के युवराज दादरे, जितेन्द्र दादरे और ग्राम कर्ता के धनराज मात्रे ने एसडीएम को नवीन कृषि विधेयक की धारा-8 के अंतर्गत राइस मिलर से धान विक्रय की बकाया राशि 4 लाख 22 हजार 803 रुपये का भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया है।

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