CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों पर गिर सकती है गाज? कानूनी छूट के खिलाफ याचिका पर SC ने भेजा नोटिस, 15 अक्टूबर को सुनवाई

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अभिनय आकाश । Oct 13 2026 1:44PM

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अवैध हिरासत और परिवहन सेवाओं पर रोक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाल दी है। अदालत ने आदेश उल्लंघन पर केंद्र, दिल्ली पुलिस और डीएमआरसी को अवमानना नोटिस जारी किया। साथ ही, चुनाव आयुक्तों को कानूनी सुरक्षा देने वाली धारा 16 को चुनौती देने वाली याचिका पर भी नोटिस भेजा।

सुप्रीम कोर्ट ने 'CEC और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं (PILs) पर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों को दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से छूट देने वाला कानूनी प्रावधान दिसंबर 2023 में संसद द्वारा 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत पारित किया गया था। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी अदालत किसी मौजूदा या पूर्व CEC या चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों के निर्वहन (या निर्वहन के तौर पर किए गए काम) के दौरान किए गए किसी कार्य, बात या कहे गए शब्द के लिए कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही नहीं करेगी।

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याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 16 एक अभूतपूर्व सुरक्षा कवच बनाती है जो CEC और चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए आपराधिक कानून से ऊपर रखती है। भारतीय संविधान के तहत, आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट स्पष्ट रूप से केवल राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के लिए अनुच्छेद 361 के तहत सुरक्षित है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को 'न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985' के तहत सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद, के वीरस्वामी बनाम भारत संघ (1991)' मामले में स्थापित न्यायिक मंजूरी तंत्र के तहत आपराधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। अदालत को यह तय करना होगा कि क्या संसद ने एक प्रशासनिक निकाय के लिए लगभग राजशाही जैसी छूट बनाकर अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है।

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कोर्ट के सामने याचिकाएं 


याचिकाओं में विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द करने और मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसमें अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका भी शामिल है; आरोप है कि उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं के संचालन पर 9 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन किया। याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ने एक नई याचिका भी दायर की है जिसमें 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' की धारा 16 की वैधता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे यह पक्का करें कि किसी को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए, लोगों की आवाजाही बिना रोक-टोक के हो, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलें और इंटरनेट सेवाएं बाधित न हों। ये सभी कानून-व्यवस्था की स्थिति के अधीन हैं। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने उन प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष बैठक की, जो कथित तौर पर कोर्ट के उन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लगाए गए थे जिनमें कहा गया था कि मेट्रो/ट्रेन की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक नहीं होनी चाहिए, और साथ ही राजनीतिक नेताओं सहित प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के मामले पर भी सुनवाई की।

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अदालत की अवमानना ​​का मामला 


बेंच ने केंद्र, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को नोटिस जारी कर हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। बेंच ने अपने आदेश में कहा, "पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने और अवमानना ​​याचिका में दिए गए बयानों को देखने के बाद, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। इसलिए, हम कथित अवमानना ​​करने वालों को नोटिस जारी करते हैं। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त याचिका के जवाब में जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जिसमें हमारे पहले के आदेश के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट भी शामिल हो, और इसे 13.10.2026 तक जमा करें। 


कोर्ट ने नोटिस जारी किया


सुप्रीम कोर्ट ने 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें 'चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023' की धारा 16 को चुनौती दी गई है। धारा 16, CEC और अन्य ECs को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा (इम्युनिटी) देती है। धारा 16- "फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, कोई भी अदालत किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ कोई सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखेगी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर है या रहा है; यह कार्यवाही उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों के पालन के दौरान या पालन करने के प्रयास में किए गए किसी कार्य, बात या कहे गए शब्द के संबंध में नहीं होगी।

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