मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी. डी. शर्मा पर दर्ज हो लॉक डाउन उल्लंघन का प्रकरण

Surendra Chaudhary
दिनेश शुक्ल । May 27 2020 10:32PM

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस व लॉक डाउन को लेकर भारत सरकार के जारी दिशा निर्देशों की जानकारी होने के वावजूद शिवराज सिंह चौहान, बी. डी. शर्मा, डॉ. प्रभुराम चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने जानबूझ कर रेड जोन घोषित भोपाल में लॉक डाउन का खुला उल्लंघन किया है। जो आई. पी. सी की धारा 188 के अंतर्गत अपराध है।

भोपाल। मध्यप्रदेश काँग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने मध्य प्रदेश के डी. जी. पी. को पत्र लिख कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी. डी. शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी सहित अन्य लोगों के विरुद्ध लॉक डाउन उल्लंघन करने का प्रकरण दर्ज करने की माँग की है। मध्य प्रदेश के डीजीपी को लिखे पत्र में पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. प्रभु राम चौधरी द्वारा दिनांक 23 मई 2020 को भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सैकड़ों लोगों को एकत्रित कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया। 

 

इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोरोना से हुईं मृत्यु का एनालिसिस कर रिपोर्ट दें, थोड़ी भी लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस को लेकर भोपाल जिले के कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 17 मई 2020 से दिनांक 31 मई 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक संपूर्ण भोपाल जिले में लॉक डाउन का आदेश पारित कर प्रभावशील किया गया है तथा  समस्त प्रकार के राजनैतिक कार्यकम  प्रतिबंधित किया गए है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस व लॉक डाउन  को लेकर भारत सरकार के जारी दिशा निर्देशों की जानकारी होने के वावजूद शिवराज सिंह चौहान, बी. डी. शर्मा, डॉ. प्रभुराम चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने जानबूझ कर रेड जोन घोषित भोपाल में लॉक डाउन का खुला उल्लंघन किया है। जो आई. पी. सी की धारा 188 के अंतर्गत अपराध है। सुरेन्द्र चौधरी ने पत्र में माँग की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  बी. डी. शर्मा, पूर्व मन्त्री डॉ. प्रभुराम चौधरी सहित  कार्यक्रम में शामिल लोगों के विरुद्ध  लॉक डाउन उल्लंघन करने की धारा 188 का  प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावे।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़