कांग्रेस नेता पूनिया को SC से नहीं मिली राहत, FIR को खारिज करने से कोर्ट ने किया इनकार

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हरियाणा के कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार करते हुए याचिका खारिज की। हालांकि , शीर्ष अदालत ने प्राथमिकियां रद्द कराने के लिए उन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने की आजादी प्रदान की।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पूनिया की एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कथित तौर पर ‘‘धार्मिक भावनाएं आहत’’ करने के लिए पूनिया को गिरफ्तार किया था। पूनिया ने याचिका में अनुरोध किया था कि उसी पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने के निर्देश दिए जाएं। 

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न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ पूनिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की दलील से सहमत नहीं हुई कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज प्राथमिकियों को खारिज किया जाए क्योंकि उसी कथित अपराध के लिए वह पहले से आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हम संविधान के अनुच्छेद 32(उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार) के तहत दाखिल इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिका खारिज की जाती है। ’’ हालांकि , शीर्ष अदालत ने प्राथमिकियां रद्द कराने के लिए उन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने की आजादी प्रदान की। पूनिया ने अपने ट्वीट में प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस द्वारा चलायी जा रही बसों पर हो रही राजनीति का जिक्र करते हुए उत्त रप्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा था। यह ट्वीट अब हटाया जा चुका है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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