कोरोना के चलते हरियाणा भी लॉकडाउन, नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Haryana lackdown

अधिकारियों ने कहा कि बंद के दौरान आवश्यक सामान जैसे भोजन, सब्जी, दवा इत्यादि को छोड़कर सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें और कारखाने बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि पानी की आपूर्ति, सफाई और बिजली की आपूर्ति को भी बंद से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में टैक्सी और ऑटो रिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी।

चंडीगढ़। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने के एक दिन बाद मंगलवार को पूरे हरियाणा में लॉकडाउन (बंद) कर दिया गया। इससे पहले हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकूला जिले में 31 मार्च तक बंद का आदेश दिया था लेकिन बाद में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान आवश्यक सामान जैसे भोजन, सब्जी, दवा इत्यादि को छोड़कर सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें और कारखाने बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि पानी की आपूर्ति, सफाई और बिजली की आपूर्ति को भी बंद से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में टैक्सी और ऑटो रिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। 

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राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, “लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो हम यह सुनिश्चित करेंगे, हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।” पुलिसकर्मी और प्रशासन के अधिकारियों ने कई स्थान पर लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की। बंद के दौरान राज्य की सीमाएं सील रहेंगी और अंतरराज्यीय बस सेवाएं निलंबित रहेंगी। राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू होने से पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। विज ने चेतावनी देते हुए कहा कि बंद के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की।

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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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