अदालत ने सरकार से ब्लैक फंगस और सफेद फंगस से पीड़ित मरीजों का ब्यौरा मांगा

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश में ब्लैक फंगस और सफेद फंगस संक्रमण एवं इस तरह की अन्य बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
जबलपुर (मप्र)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश में ब्लैक फंगस और सफेद फंगस संक्रमण एवं इस तरह की अन्य बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले में न्याय मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि 10 अगस्त को पारित अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को छह सितंबर तक इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
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मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वीके शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि हम मध्यप्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वह राज्य में ब्लैक फंगस, सफेद फंगस या इसी तरह की किसी अन्य प्रकार की बीमारी के मरीजों की संख्या के संबंध में सटीक जानकारी दें।
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नागरथ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रदेश में ऐसे सभी मरीजों को चिकित्सकों द्वारा निर्धारित एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और अन्य दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि दवाओं की कमी के कारण किसी मरीज को परेशानी न हो।
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