Akhlaq Case के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने के कदम पर अदालत 23 दिसंबर को दलीलें सुनेगी

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राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित बिसाहड़ा गांव में 2015 में भीड़ द्वारा अखलाक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।

गौतमबुद्ध नगर जिले के सूरजपुर स्थित एक त्वरित अदालत ने दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने के कदम पर दलीलें सुनने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है।

मामले की सुनवाई से जुड़े एक वकील ने यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित बिसाहड़ा गांव में 2015 में भीड़ द्वारा अखलाक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है।

यह मामला बृहस्पतिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के समक्ष आया, जहां मामले को वापस लेने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अखलाक के परिवार के वकील यूसुफ सैफी ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों को 23 दिसंबर को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

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