भगोड़े हथियार डीलर Sanjay Bhandari पर ED का शिकंजा, संपत्ति जब्ती पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा और मोहम्मद फैजान पेश हुए। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि आज तक संजय भंडारी से संबंधित संपत्तियों के संबंध में किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है, इसलिए ये संपत्तियां जब्त किए जाने योग्य हैं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने ईडी और दूसरे पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 16 फरवरी को फैसला सुनाएगी। ईडी ने दलील दी कि हथियार डीलर संजय भंडारी से सीधे तौर पर जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए। भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद ईडी ने एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, इसी आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा और मोहम्मद फैजान पेश हुए। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने बताया कि आज तक संजय भंडारी से संबंधित संपत्तियों के संबंध में किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है, इसलिए ये संपत्तियां जब्त किए जाने योग्य हैं।
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ईडी ने अदालत को सूचित किया कि अदालत के आदेशानुसार भारत के बाहर स्थित संपत्तियों की ज़ब्ती के लिए भी पत्र भेजे जाने हैं। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि ज़ब्ती की प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि लोग किसी मामले में अभियोजन से बचने के लिए देश छोड़कर न भागें। 12 जुलाई को अदालत ने भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने वाले आदेश के खिलाफ वैधानिक कानूनी उपायों का उपयोग करने के लिए समय दिया। भंडारी को 5 जुलाई, 2025 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। अगला कदम उनकी संपत्तियों की ज़ब्ती है। ज़ोहेब हुसैन ने अदालत के समक्ष उल्लेख किया था कि उनके पास एक सूची है जिसमें भारत, दुबई, ब्रिटेन में स्थित संपत्तियों के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम में बेनामी संपत्ति, उनके और उनकी पत्नी के नाम पर कई बैंक खाते, आभूषण और नकदी, वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जाट में अचल संपत्ति शामिल है।
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5 जुलाई, 2025 को, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी को अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़े आयकर मामले के संबंध में भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने ईडी की याचिका के बाद पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भंडारी ने जानबूझकर भारतीय कानूनी कार्यवाही से बचने की कोशिश की और उनके पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी संपत्ति है। एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि भंडारी के प्रत्यर्पण से इनकार करने के ब्रिटेन की अदालत के फैसले का मौजूदा कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो स्वतंत्र है और भारतीय कानून द्वारा शासित है।
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