Delhi: Rau's कोचिंग में फिलहाल नहीं चल सकेंगी क्लास, कोर्ट ने खारिज की याचिका
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा कि आवेदन खारिज कर दिया गया। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
ओल्ड राजिंदर नगर में राऊ के राऊज स्टडी सर्कल के बाढ़ वाले बेसमेंट में तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों के डूबने के एक महीने बाद, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कोचिंग सेंटर के सीईओ द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें इमारत तक पहुंच का अनुरोध किया गया था। पिछले हफ्ते, अभिषेक गुप्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग की अदालत को सूचित किया कि वह इमारत तक पहुंच चाहते हैं ताकि छात्र पढ़ाई जारी रख सकें। जॉन ने यह भी तर्क दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इमारत को सील नहीं कर सकती क्योंकि यह अन्य नागरिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा कि आवेदन खारिज कर दिया गया। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण डूबने से मौत हो गई थी। इमारत को बाद में सील कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने राहत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परिसर का उपयोग करने की आवश्यकता है।
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