पुजारी, इमामों ने कई स्थल निजी घर में बदले, सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर होते कब्जों पर दिल्ली HC चिंतित

Delhi HC
Creative Common
अभिनय आकाश । Mar 13, 2023 7:07PM
उच्च न्यायालय ने कहा कि पूजा स्थलों को आवासों में बदल दिया जाता है और परिसर की देखभाल करने वाले लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिया गेट के पास स्थित एक संपत्ति को डी-सील करने की मांग करने वाली एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए सार्वजनिक पूजा स्थलों को निजी घरों में बदलने पर चिंता जताई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पूजा स्थलों को आवासों में बदल दिया जाता है और परिसर की देखभाल करने वाले लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसमें उनके विस्तारित परिवार, घरेलू नौकर और अन्य अतिचार शामिल हैं, जो कानून के विपरीत है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने 6 मार्च के फैसले में कहा कि सार्वजनिक पूजा स्थलों को आवासों में बदल दिया जाता है और उन व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है जो उक्त स्थानों की देखभाल करते हैं, जिसमें उनके विस्तारित परिवार, घरेलू नौकर और अन्य अतिचारी शामिल हैं।

इसे भी पढ़ें: समलैंगिक विवाह पर केंद्र के रुख पर किरेन रिजिजू बोले- ये एक नीतिगत मामला है

अदालत ने कहा कि उसने देखा है कि इन पूजा स्थलों को आवंटित भूमि से आगे बढ़ाया जाता है और वाणिज्यिक संपत्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है, और किराए / पट्टे की राशि अवैध और अनधिकृत तरीके से एकत्र की जाती है। यहां तक ​​कि वर्तमान मामले में भी यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा 'श्रमिकों' के रूप में वर्णित इतने सारे व्यक्तियों को संपत्ति में शामिल किया गया और वे कई वर्षों तक संपत्ति पर कब्जा करते रहे। हाई कोर्ट मान सिंह रोड पर मस्जिद ज़ब्ता गंज के बगल में स्थित एक प्रमुख संपत्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता जहीर अहमद ने उक्त संपत्ति को डी-सील करने की मांग की थी, जिसमें एक कमरा, रसोई, बाथरूम और मस्जिद से सटे कुछ स्थान शामिल हैं। उन्होंने कथित उत्पीड़न के खिलाफ एक निरोधक आदेश भी मांगा और संपत्ति पर पुनर्निर्माण कार्य करने की अनुमति मांगी।

इसे भी पढ़ें: कोर्ट मैरिज के बाद अब पूरे रीति-रिवाज से शादी कर रही हैं स्वरा भास्कर, पति ने लिखवाया हाथ पर एक्ट्रेस का नाम

हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायमूर्ति सिंह ने पाया कि अहमद एक "अनधिकृत कब्जाधारी" था, जिसके बाद अहमद ने खुद अदालत को सूचित किया था कि उसके पक्ष में विचाराधीन संपत्ति का कोई शीर्षक दस्तावेज नहीं है। "याचिकाकर्ता के पिता मस्जिद में एक इमाम थे और अदालत की राय में, यह इस कारण से हो सकता है कि याचिकाकर्ता अनधिकृत रूप से उक्त संपत्ति पर कब्जा कर लिया। 

अन्य न्यूज़