Delhi Riots 2020: IB Ankit Sharma मर्डर केस में Tahir Hussain को उम्रकैद की सजा

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की 2020 के दिल्ली दंगों में हुई हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और चार अन्य को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने हत्या और आपराधिक साज़िश के आरोप में दोषी ठहराए गए इन सभी को दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में मौत की सज़ा की मांग के बावजूद आजीवन कारावास दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को हुसैन, नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को शर्मा की हत्या के मामले में हत्या और आपराधिक साज़िश रचने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया था।
सज़ा सुनाने की सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने हुसैन और अन्य दोषियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की और तर्क दिया कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में आता है। हालांकि, अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने हुसैन को दंगे के दौरान दुश्मनी फैलाने, दंगा करने, मारपीट, आपराधिक बल का इस्तेमाल, आपराधिक साजिश और अंकित शर्मा की हत्या के आरोपों में दोषी ठहराया। हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज होने के तुरंत बाद AAP ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। फैसले के बाद, पार्टी ने फिर से कहा कि सस्पेंशन के बाद उसने हुसैन से सारे संबंध खत्म कर लिए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हुसैन और उनके साथ दोषी ठहराए गए अन्य लोग उस गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा थे जिसने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान शर्मा का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। यह मामला 26 फरवरी, 2020 को शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। अपनी शिकायत में कुमार ने बताया कि उनका बेटा 25 फरवरी को काम से घर लौटा था और फिर शाम करीब 5 बजे घर का सामान खरीदने के लिए बाहर गया था। जब शर्मा वापस नहीं लौटे, तो परिवार ने आस-पास के इलाकों और अस्पतालों में उनकी तलाश की और अगली सुबह उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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