Connaught Place में कॉजपा के मार्च से पहले Delhi Traffic Police ने जारी की एडवाइजरी

मध्य दिल्ली में शुक्रवार को प्रस्तावित मार्च के चलते कई मुख्य सड़कों पर दोपहर तीन बजे से यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। एनडीएमसी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर सेंट्रल पार्क को शुक्रवार और शनिवार के लिए बंद कर दिया है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की है।
नयी दिल्ली में शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के कारण मध्य दिल्ली के कई अहम रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा, इसलिए यात्रियों को कुछ खास रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से जारी परामर्श के अनुसार, कनॉट प्लेस और उसके आसपास की सड़कों पर अपराह्न तीन बजे से यातायात प्रभावित हो सकता है। इन मार्गों में संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, पंचकुइयां रोड, बसंत लेन, चेल्म्सफोर्ड रोड, मिंटो रोड, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ, रेल भवन, रफी मार्ग, ‘सी’ हेक्सागन, मंडी हाउस, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, गोल डाकखाना, अशोक रोड (जीपीओ से ‘सी’ हेक्सागन तक), तिलक मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग और सिकंदरा रोड शामिल हैं।
यातायात पुलिस ने कहा कि स्थिति के अनुसार मार्गों में बदलाव किया जाएगा। उसने वाहन चालकों को यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त समय रखने और जहां तक संभव हो, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने घोषणा की है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क शुक्रवार और शनिवार को आम लोगों के लिए बंद रहेगा।
यह घोषणा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कॉजपा को प्रदर्शन करने से रोकने से इनकार करने के बाद की गई है। इस प्रदर्शन की घोषणा कॉजपा नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर पहुंचने के बाद गिरफ्तार किए जाने और एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद की गई। दिल्ली पुलिस ने लोगों से मार्च से दूर रहने की अपील की है।
हालांकि, पुलिस ने कहा कि वह लोगों के एक सीमित समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की सुविधा दे सकती है। पुलिस ने कहा कि शांति बनाए रखने तथा लोगों की जान और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत लोगों के एकत्र होने पर रोक है।
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