धर्मस्थल मामला: अदालत ने शिकायतकर्ता चिन्नैया की पुलिस हिरासत बढ़ाई

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गौड़ा ने कहा कि गवाह जांच अधिकारियों को सही जगह दिखाने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कर रहे गौड़ा ने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया और स्थानीय लोगों से सहयोग का आश्वासन दिया।

एक अदालत ने धर्मस्थल में हत्याओं, दुष्कर्म और शवों को दफनाने के संबंध में आरोप लगाने वाले सी.एन. चिन्नैया की पुलिस हिरासत बुधवार को छह सितंबर तक बढ़ा दी। धर्मस्थल मामले से जुड़े आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शिकायतकर्ता को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

आरोपी चिन्नैया को 12 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद आज अपराह्न तीन बजे बेल्थांगडी अतिरिक्त दीवानी और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत में न्यायाधीश विजयेंद्र एच.टी. के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आदेश दिया कि उसे छह सितंबर तक एसआईटी के पास वापस भेज दिया जाए।

इस बीच, धर्मस्थल मामले की जांच कर रही एसआईटी को स्थानीय लोगों से नयी जानकारी मिली है। लोगों का दावा है कि उन्होंने शवों को दफनाते देखा है और वे जांचकर्ताओं को उन जगहों तक ले जाने के लिए तैयार हैं।

एसआईटी को सौंपे गए एक पत्र में निवासी तुकाराम गौड़ा ने कहा कि कुछ ग्रामीणों ने कुछ खास जगहों पर शवों को गुप्त रूप से दफनाते देखा था। उन्होंने कहा कि इन जगहों को नियोजित तरीके से चुना गया था ताकि यह गतिविधि लोगों की नजरों से छिपी रहे।

गौड़ा ने कहा कि गवाह जांच अधिकारियों को सही जगह दिखाने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कर रहे गौड़ा ने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया और स्थानीय लोगों से सहयोग का आश्वासन दिया।

एसआईटी ने पत्र का जवाब नहीं दिया है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जारी जांच के तहत सभी सुरागों की पड़ताल की जाएगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब चिन्नैया ने दावा किया था कि उसने समय-समय पर धर्मस्थल में कई शवों को दफनाया था, जिनमें यौन उत्पीड़न के निशान वाली महिलाओं के शव भी शामिल थे।

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