दहेज हत्या मामला: दोषी पति को सात साल कैद की सजा

 Dowry death
प्रतिरूप फोटो

प्रतापगढ़ की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी मानते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उदयपुर क्षेत्र में 16 अप्रैल 2021 को रूबी सिंह नामक एक विवाहिता की दहेज को लेकर उसके ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी थी

प्रतापगढ़ की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी मानते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक उदयपुर क्षेत्र में 16 अप्रैल 2021 को रूबी सिंह नामक एक विवाहिता की दहेज को लेकर उसके ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी थी और रूबी के परिजन को फोनकर बताया था कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है।

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इस मामले में रूबी के पति अतुल सिंह, सास गुड़िया और ससुर रवीन्द्र सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को अतुल सिंह को सात साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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