मास्क नहीं लगाया तो होगा 400 रुपये तक का जुर्माना, इंदौर कलेक्टर ने किए आदेश जारी

 mask is not imposed
दिनेश शुक्ल । Mar 24 2021 9:04AM

जिन दुकानों में दुकान मालिक/कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा ग्राहक मास्क को ठीक ढंग से पहने हुए नहीं पाए जाए अथवा बिना मास्क के पाए जाने पर उपरोक्त आदेश के तहत अर्थदण्ड वसूलेंगे। निर्देश दिये गये हैं कि जिस व्यक्ति द्वारा अर्थदण्ड देने में आना-कानी की जाय, उसे थाने में भेज कर धारा-188 के तहत आपराधिक प्रकरण कायम करवाया जाए।

इंदौर।  इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सख्ती भी तेज कर दी गई है। अब जिले में मास्क नहीं लगाने वालों पर 400 रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने आदेश जारी किये हैं।

 

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इंदौर में कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने पूर्व में 16 मार्च और 20 मार्च को जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को यथावत रखते हुये धारा-144 के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किये हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश में बताया गया है कि यह देखने में आ रहा है कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर, दुकानों आदि में लोग मास्क को ठीक से नहीं पहन रहे हैं। मास्क मात्र दिखावे के लिए मुंह के नीचे लटकाकर रखते हैं, जबकि सही उपयोग के तहत मास्क से मुंह एवं नाक दोनों ढंके होना चाहिये। 

 

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कलेक्टर मनीष सिंह ने नगर निगम इन्दौर, नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत, सीईओ-कंटेनमेंट एरिया को निर्देश दिये हैं कि मास्क का ठीक ढंग से उपयोग सुनिश्चित कराया जाये। उपरोक्तानुसार मास्क का उपयोग नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति का मोबाइल से फोटो लिया जाये। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पाया जाता है तो उस पर अर्थदण्ड 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक किया जा सकेगा।

 

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नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र में झोन क्रमांक एक से 10 तक के क्षेत्र में मास्क एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन सार्वजनिक क्षेत्र में एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अपर आयुक्त देवेन्द्र सिंह द्वारा करवाया जायेगा। इसी प्रकार झोन 11 से 19 तक में अपर आयुक्त वीरभद्र शर्मा द्वारा पालन करवाया जायेगा। ये दोनों अधिकारी अपने-अपने झोन के लिए जिम्मेदार रहेंगे तथा सभी झोन के एआरओ इन निर्देशों के तहत मास्क, अर्थदण्ड एवं दुकानें सील करने संबंधी कार्यवाही कर सकेंगे। कहीं विवाद होने की स्थिति में नगर-निगम की रिमूवल टीम द्वारा विवाद करने वाले व्यक्ति को थाने में भेजा जायेगा।

 

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जिन दुकानों में दुकान मालिक/कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा ग्राहक मास्क को ठीक ढंग से पहने हुए नहीं पाए जाए अथवा बिना मास्क के पाए जाने पर उपरोक्त आदेश के तहत अर्थदण्ड वसूलेंगे। निर्देश दिये गये हैं कि जिस व्यक्ति द्वारा अर्थदण्ड देने में आना-कानी की जाय, उसे थाने में भेज कर धारा-188 के तहत आपराधिक प्रकरण कायम करवाया जाए।  आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को इन्दौर शहर पूर्ण रूप से पूर्व आदेशानुसार लॉकडाउन रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि कार्यक्रम जैसे जुलुस, गेर, मेले आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। 

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