इको-फ्रेंडली पटाखे चलाने की मिली अनुमति, जानिए कितने बजे तक कर सकते हैं आतिशबाजी
[email protected] । Oct 23 2019 5:36PM
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दीवाली की रात आठ बजे से दस बजे तक कम प्रदूषण फैलाने वाले इको-फ्रेंडली पटाखे चलाने की अनुमति होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। सूत्रों ने बताया कि लोगों से लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदने को कहा गया है ना कि ई-कामर्स वेबसाइट से।
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उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पटाखों के खतरों के प्रति जनता को जागरूक करें। अगर दिशानिर्देशों का पालन नहीं होता है तो संबद्ध थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोशनी का त्यौहार दीवाली रविवार को मनायी जाएगी।
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