गोवा विधानसभा ने सरकारी भूमि पर बने अनधिकृत मकानों को वैध करार देने संबंधी विधेयक पारित किया

Pramod Sawant
ANI

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया, ‘‘यह केवल उन भूमिहीन गोवा निवासियों पर लागू होता है जो निर्धारित तिथि से कम से कम 15 वर्ष पहले से राज्य में रह रहे हों और जिनके पास कोई अन्य भूमि, मकान, फ्लैट या संपत्ति में पैतृक हिस्सा न हो।

गोवा विधानसभा ने गोवा भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसके तहत 28 फरवरी 2014 से पहले सरकारी भूमि पर बने अनधिकृत मकानों को वैध (नियमित) किया जाएगा।

राजस्व मंत्री अतानासियो मोनसेरेट द्वारा बृहस्पतिवार को पेश किए गए इस विधेयक में गोवा भूमि राजस्व संहिता, 1968 में एक नयी धारा ‘38ए’ जोड़ने का प्रावधान है जो उप-जिलाधीश को ऐसे अतिक्रमणों को वैध करने का अधिकार देगा।

सदन में विपक्ष की बहस के बीच यह विधेयक पारित किया गया। विपक्ष ने चिंता जतायी कि इस विधेयक से गैर-गोवावासियों को लाभ मिलेगा। विधेयक के अनुसार किसी संरचना का नियमितीकरण अधिभोग मूल्य के भुगतान के अधीन है, जिसे सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया, ‘‘यह केवल उन भूमिहीन गोवा निवासियों पर लागू होता है जो निर्धारित तिथि से कम से कम 15 वर्ष पहले से राज्य में रह रहे हों और जिनके पास कोई अन्य भूमि, मकान, फ्लैट या संपत्ति में पैतृक हिस्सा न हो।

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