Maharashtra Job: जिला सहकारी बैंकों में 70% नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित, स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

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अभिनय आकाश । Nov 3 2025 11:38AM

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य भर के डीसीसीबी में भविष्य की सभी भर्तियाँ केवल बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), टीसीएस-आईओएन (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) या महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) के माध्यम से ही की जाएँगी ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा देने के प्रयास में महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में 70 प्रतिशत नौकरियाँ संबंधित ज़िलों के मूल निवासियों के लिए आरक्षित की जाएँ। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य भर के डीसीसीबी में भविष्य की सभी भर्तियाँ केवल बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), टीसीएस-आईओएन (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) या महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल) के माध्यम से ही की जाएँगी ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

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31 अक्टूबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया है कि 70 प्रतिशत पद संबंधित जिलों के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने चाहिए जबकि शेष 30 प्रतिशत पद जिले के बाहर के उम्मीदवारों के लिए खुले रहेंगे। यदि जिले के बाहर के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो उन पदों को स्थानीय उम्मीदवारों से भी भरा जा सकता है। जीआर के अनुसार, यह निर्देश उन बैंकों पर भी लागू होता है जिन्होंने इस आदेश से पहले भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। जीआर ने कहा कि ऑनलाइन भर्ती से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा।

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महाराष्ट्र सरकार ने सात अधिकृत भर्ती एजेंसियों को रद्द किया

यह निर्णय पुणे स्थित सहकारी समितियों के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी बैंकों के लिए ऑनलाइन भर्ती करने हेतु पूर्व में सूचीबद्ध कुछ एजेंसियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के बाद लिया गया है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने सात अधिकृत भर्ती एजेंसियों के मौजूदा पैनल को रद्द कर दिया है। जीआर के अनुसार, डीसीसीबी को अब अपनी भर्ती केवल तीन अनुमोदित संस्थानों में से किसी एक के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से करनी होगी। एक बार भर्ती एजेंसी का चयन हो जाने के बाद, कार्य किसी अन्य संगठन को उप-ठेके पर नहीं दिया जा सकता।

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