Health department ने दक्षिण दिल्ली स्थित क्लीनिक को नोटिस जारी किया

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आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने अग्रवाल मेडिकल सेंटर के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में नीरज अग्रवाल और उसके क्लीनिक के खिलाफ विभिन्न शिकायतों का भी जिक्र है।

स्वास्थ्य विभाग ने दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक क्लीनिक के मालिक को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया था कि दो मरीजों के ऑपरेशन में कथित संलिप्तता के लिए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्लीनिक में ऑपरेशन के बाद इन दोनों मरीजों की मौत हो गई थी।

अग्रवाल मेडिकल सेंटर चलाने वाले नीरज अग्रवाल और जसप्रीत सिंह (दोनों एमबीबीएस डॉक्टर), अग्रवाल की पत्नी पूजा और पूर्व प्रयोगशाला तकनीशियन महेंद्र सिंह को बृहस्पतिवार को एक अदालत में पेश किया गया था, जिसने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने अग्रवाल मेडिकल सेंटर के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में नीरज अग्रवाल और उसके क्लीनिक के खिलाफ विभिन्न शिकायतों का भी जिक्र है।

नोटिस में मालिक को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से या एक प्रतिनिधि के माध्यम से पेश होकर इस बात का कारण बताने के लिए कहा गया है कि उसके क्लीनिक के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश जारी क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

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