अफगान से आने वाले नागरिकों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, भारत आने के लिए दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वीजा

Afghan e visa
अभिनय आकाश । Aug 17 2021 6:08PM

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, 'ई-आपातकालीन एक्स-विविध वीजा' नामक इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई श्रेणी को भारत में प्रवेश के लिए वीजा आवेदनों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए पेश किया गया है।

अफगान से आने के लिए भारत ने वीजा नियमों में ढील दे दी है। अब भारत अफगान नागरिकों को आपातकालीन वीजा देगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से वीजा की नई श्रेणी की घोषणा की गई है। भारत आने के लिए अफगान नागरिकों को ई-वीजा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जल्द ही ई-वीजा आपातकाल सेवा शुरू हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वीजा प्रावधानों की समीक्षा की। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "ई-आपातकालीन एक्स-विविध वीजा" नामक इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई श्रेणी को भारत में प्रवेश के लिए वीजा आवेदनों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए पेश किया गया है।

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सूत्रों ने कहा कि भारत में छह महीने के लिए अफगानिस्तान से भाग रहे अफगान नागरिकों के ठहरने की सुविधा के लिए वीजा दिया जा रहा है। इस वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद क्या होगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। भारत में शरणार्थी नीति नहीं है और मामले-दर-मामला आधार पर अपने देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे विदेशियों को आश्रय प्रदान करता है। भारत पहले से ही विदेशियों को एक्स विविध श्रेणी का वीजा प्रदान करता है, जिनके भारत में प्रवेश का उद्देश्य किसी भी निर्धारित श्रेणी से मेल नहीं खाता है। अफगानिस्तान के मामले में अब तक उस देश के नागरिकों को ई-वीजा सुविधा नहीं दी गई थी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इन सभी आवेदनों को पहले सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मंजूरी दी जाएगी। एमएचए की वीज़ा नीति के अनुसार, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिक, जो विशेष रूप से किसी वीज़ा श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें उचित अवधि के लिए 'एक्स-विविध' वीज़ा प्रदान किया जा सकता है।

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एक्स-विविध वीजा पर गृह मंत्रालय के नीति दस्तावेज के अनुसार यदि वीजा 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए दिया जाता है, तो विदेशी को आगमन के 14 दिनों के भीतर संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में अपना पंजीकरण कराना होगा। यह वीजा गैर-विस्तार योग्य और किसी अन्य प्रकार के वीजा के लिए गैर-परिवर्तनीय होगा।

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