MP में लागू होगा नया कानून, लोक और निजी संपत्ति की भरपाई दंगा करने वालो से वसूली जाएगी

Narottam mishra
सुयश भट्ट । Dec 8 2021 2:19PM

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 लागू किया जाएगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अब सरकार सख्त कार्यवाही करने जा रही है। सरकार एक नया कानून लागू करने जा रही जिसके तहत अब लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगा करने वालों से वसूली जाएगी।

इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 लागू किया जाएगा।

ये रहेंगे नियम : 

  • लोक व्यवस्था की अशांति के दौरान सम्पत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली के लिए एवं किए गए नुकसान का निर्धारण करने के लिए दावा अधिकरण का गठन किया जा रहा है। यह राशि नुकसान करने वाले आन्दोलनकारियों/प्रदशनकर्ताओं से वसूली की जाएगी।
  • उक्त विधेयक के अन्तर्गत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा साम्प्रदायिक दंगा, हड़ताल, बन्द, प्रदर्शन, मार्च, जुलूस, सड़क यातायात अवरूद्ध करना या ऐसे किसी भी जमाव से, जिससे कि किसी सम्पत्ति को नुकसान हो, ऐसे कृत्य से हुये नुकसान का निर्धारण दावा अधिकरण द्वारा किया जाएगा।
  • सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या उस सम्पत्ति का प्रभारी शासकीय अधिकारी के द्वारा याचिका प्रस्तुत की जावेगी और निजी सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा याचिका प्रस्तुत की जाएगी।
  • ऐसे अधिकरण को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। वहीं राशि की वसूली के अतिरिक्त आपराधिक प्रकरण पृथक से दर्ज किया जा सकेगा।

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