मनी लॉन्ड्रिग मामले में कोर्ट ने वाड्रा से जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर मांगा जवाब

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अदालत ने इसी मामले में वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा से भी जवाब मांगा है। ईडी ने उनकी अग्रिम जमानत भी रद्द करने का आग्रह किया है। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की यचिका पर सोमवार को उनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति चन्दर शेखर ने निचली अदालत के एक अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर वाड्रा को नोटिस जारी किया। निचली अदालत ने वाड्रा को जमानत दी है।

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अदालत ने इसी मामले में वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा से भी जवाब मांगा है। ईडी ने उनकी अग्रिम जमानत भी रद्द करने का आग्रह किया है। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा लंदन में संपत्ति खरीदने के मामले में धन शोधन के आरोपी हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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