Malviya Nagar Hotel Fire: 22 मौतों के मामले में लवकेश बजाज समेत 3 आरोपियों की बढ़ी Judicial Custody

सुनवाई के दौरान, बजाज के वकील ने GST और इनकम टैक्स रिकॉर्ड समेत वित्तीय दस्तावेजों को देखने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगने वाली एक अर्जी दाखिल की। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि जांच चल रही है और आरोपियों की और न्यायिक हिरासत की ज़रूरत है।
साकेत कोर्ट ने सोमवार को लवकेश बजाज, केसर नेगी और जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। ये तीनों मालवीय नगर में होटल में लगी आग की घटना से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) भानु प्रताप सिंह ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान, बजाज के वकील ने GST और इनकम टैक्स रिकॉर्ड समेत वित्तीय दस्तावेजों को देखने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगने वाली एक अर्जी दाखिल की। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि जांच चल रही है और आरोपियों की और न्यायिक हिरासत की ज़रूरत है।
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इससे पहले, 8 जून को कोर्ट ने आरोपी केशव नेगी की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। नेगी मालवीय नगर के होटल 'फ्लोरिश स्टे' का रसोइया है, जहाँ आग लगी थी। दिल्ली पुलिस ने नेगी को 7 जून को गिरफ़्तार किया था। आरोपी जय मिश्रा, जिसे 'फ्लोरिश होटल' का अकाउंटेंट बताया जा रहा है, ने 8 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। मिश्रा कथित तौर पर 3 जून से ही फ़रार था; इसी दिन वह दुखद घटना हुई थी जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई थी।
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इस मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें होटल के मालिक लवकेश बजाज और रसोइया केशव नेगी शामिल हैं। इस दुखद घटना में, होटल में आग लगने से विदेशियों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज़्यादातर वे लोग थे जो पास के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज़ों से मिलने आए थे या उनके रिश्तेदार थे।
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