मेरा केस भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसा, के कविता ने भी मांगी जमानत, SC ने सीबीआई, ईडी को जारी किया नोटिस
उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह प्रथम दृष्टया अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। यह मामला नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करने वाली बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। नोटिस में शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इन मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई।
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उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह प्रथम दृष्टया अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। यह मामला नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
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ईडी ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और सीबीआई ने 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले 10 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट कविता द्वारा जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया था।
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