LPG Crisis पर KC Venugopal का बड़ा आरोप, बोले- सरकार जनता से बोल रही है सफेद झूठ

कांग्रेस ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उपजे एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया है, दावा किया कि व्यावसायिक आपूर्ति रोकी जा रही है। इसके जवाब में सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने और वाणिज्यिक वितरण को प्रतिबंधित करने का कदम उठाया है।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर एलपीजी गैस की कमी को लेकर केंद्र सरकार जनता से झूठ बोल रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि गैस एजेंसियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति न करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियों को निर्देश भेजे गए हैं कि वे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति न करें। स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सरकार भारत की जनता से पूरी तरह झूठ बोल रही है।
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कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने एलपीजी गैस संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम बार-बार हवाई किराए पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में, खासकर खाड़ी देशों में, स्थिति यह है कि कोई नियंत्रण नहीं है, और यह पूरी तरह से एयरलाइन के विवेक पर छोड़ दिया जाता है और सरकार ज्यादातर समय आपूर्ति-मांग के सिद्धांत का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती है।
उन्होंने आगे कहा कि क्या उन्हें देश में एलपीजी संकट की आशंका नहीं थी? क्या उनके मन में यह बात नहीं आई कि होटल उद्योग प्रभावित होगा... लेकिन भाजपा और सत्ताधारी दल चुनावी राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के बीच एलपीजी की कमी उत्पन्न हुई है। इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत घरों, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं के लिए अधिक आवंटन आरक्षित किया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में वाणिज्यिक वितरण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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रिफाइनरियों को विशेष रूप से घरेलू उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश दिया गया है। घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस, परिवहन के लिए सीएनजी और आवश्यक पाइपलाइन संचालन के लिए प्राथमिकता आपूर्ति (100% तक) आरक्षित की गई है। उर्वरक संयंत्रों को 70% आवंटित किया गया है, जबकि अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं और चाय उद्योगों को उनके छह महीने के औसत का 80% प्राप्त हो रहा है।
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