Maharashtra Govt का बड़ा फैसला, Driving License के लिए Domicile अनिवार्य, Bike Taxi पर भी New Rules

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अभिनय आकाश । Jul 7 2026 5:02PM

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमों को मंज़ूरी के लिए कानून और न्याय विभाग के पास भेज दिया गया है और ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद ये नियम लागू हो जाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। यह कदम राज्य की ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था को बेहतर और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बनाई गई एक नई नीति का हिस्सा है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमों को मंज़ूरी के लिए कानून और न्याय विभाग के पास भेज दिया गया है और ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद ये नियम लागू हो जाएंगे।

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मंत्री ने बाइक टैक्सी सर्विस के लिए योजना बताई

सवाल-जवाब के समय, MLA दिलीप लांडे के एक सवाल का जवाब देते हुए सरनाइक ने बाइक टैक्सी सर्विस के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि राज्य इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार कर रहा है। उनके अनुसार, इस पॉलिसी से यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होने, सरकार के लिए रेवेन्यू पैदा होने और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनने की उम्मीद है। प्रस्तावित नियमों के तहत, बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को हर दिन 5 रुपये की सरकारी फीस देनी होगी। इसके अलावा, हर ट्रिप से 2 रुपये ड्राइवरों के लिए बने वेलफेयर फंड में जमा किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि जो लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं या बिना जरूरी परमिशन के ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स, 2025 में महिलाओं, छात्रों और नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा बेहतर करने के उपाय शामिल हैं। प्रस्तावित नियमों के तहत, हर बाइक टैक्सी ड्राइवर के पास मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत जारी पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज होना जरूरी है। बैज पाने से पहले, ड्राइवरों को पुलिस से कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी पूरा करना होगा।

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निजी मोटरसाइकिलें यात्रियों को नहीं ले जा सकतीं

सरनाइक ने कहा कि बिना आधिकारिक अनुमति के निजी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में सेवाओं के लिए एग्रीगेटर कंपनियों - उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रैपिडो ऑपरेटर रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ओला चलाने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड - को 30 दिन के अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। इन कंपनियों को एक महीने के भीतर सभी तय शर्तों को पूरा करना होगा। मंत्री ने अवैध बाइक टैक्सी संचालन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की जानकारी भी दी। अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच, परिवहन अधिकारियों ने वैध परमिट के बिना चल रहे 814 वाहनों की पहचान की। इनमें से 151 वाहनों को ज़ब्त किया गया, 14 एफआईआर दर्ज की गईं और 16.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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