Bareilly में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा

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तिवारी ने बताया कि नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत की थी कि आमिर हुसैन निवासी बिथरी चैनपुर का उसके घर आना-जाना था और 2022 में उसने लड़की के साथ बलात्कार किया।

बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) देवाशीष पांडेय ने अभियुक्त आमिर हुसैन (24) को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

तिवारी ने बताया कि नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत की थी कि आमिर हुसैन निवासी बिथरी चैनपुर का उसके घर आना-जाना था और 2022 में उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि बरेली जिले की इज्जतनगर थाने की पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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