SC से झटका मिलने के बाद Meenakshi Natarajan बोलीं, यह लोकतंत्र और संविधान के लिए एक आघात है

Meenakshi Natarajan
ANI
अंकित सिंह । Jun 12 2026 2:35PM

मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामांकन याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने 'लोकतंत्र और संविधान के लिए झटका' बताया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए 48 घंटे तक जवाब न देने का आरोप लगाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उनकी याचिका पर सुनवाई की। यह मामला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर बहस छेड़ गया है।

मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके नॉमिनेशन पेपर रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इस फैसले को लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए एक झटका बताया। मीडिया से बात करते हुए नटराजन ने कहा कि यह कोई व्यक्तिगत झटका नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान के लिए एक आघात है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 48 घंटों तक कोई जवाब नहीं दे रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उनकी याचिका पर सुनवाई की। 

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नटराजन ने कहा कि यह कोई व्यक्तिगत झटका नहीं है। यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए एक झटका है। मैंने शुरू में ही कहा था कि चुनाव आयोग के सदस्य निष्पक्ष नहीं थे। जब हमारे लोग चुनाव आयोग के पास गए, तो उन्होंने 48 घंटों तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम हमारी याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुनाया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या मध्य प्रदेश राज्य से नहीं, बल्कि खुद चुनाव आयोग से है और रिटर्निंग ऑफिसर का काम करने का तरीका सबके सामने आ गया है।

बाद में नटराजन ने ANI से कहा कि हम सभी चुनाव आयोग का रुख जानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। यह विवाद तब शुरू हुआ जब रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों में से एक के लिए नटराजन का नामांकन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी थी। नामांकन खारिज होने के बाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर इस फैसले को तुरंत पलटने की मांग की, जिसके बाद पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे खारिज किया जाता है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नटराजन के नामांकन पर उसकी टिप्पणियों का अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट में दायर की जा सकने वाली किसी भी चुनाव याचिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नटराजन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए थे, जो 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट' (RoP) के तहत नामांकन पत्र खारिज करने के लिए एक ज़रूरी शर्त है।

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