मुजफ्फरपुर मामला: कोर्ट ने CBI से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने को कहा

[email protected] । Feb 25 2019 3:12PM
उच्चतम न्यायालय ने सात फरवरी को आदेश दिया था कि मुजफ्फरनगर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई बिहार की विशेष पॉक्सो अदालत से साकेत जिला अदालत में स्थानांतरित की जाए।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि मुजफ्फरपुर आश्रयगृह यौन शोषण मामले में वह दो दिन के भीतर विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करे। अतिरिक्त सत्र जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मामले की सुनवाई 27 फरवरी को करनी तय की।
Delhi court directs CBI to appoint within two days special public prosecutor in #MuzaffarpurShelterHome case. Court posted matter for hearing on Feb 27.
— All India Radio News (@airnewsalerts) February 25, 2019
उच्चतम न्यायालय ने सात फरवरी को आदेश दिया था कि मुजफ्फरनगर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई बिहार की विशेष पॉक्सो अदालत से साकेत जिला अदालत में स्थानांतरित की जाए। निचली अदालत मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करेगी। इस मामले में बालिका गृह की कई बच्चियों का यौन शोषण हुआ है। यह पूरा मामला टीआईएसएस की रिपोर्ट आने के बाद खुला था।
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