अब गया नहीं गयाजी कहिए... चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बदला धार्मिक शहर का नाम

Gayaji
ANI
अंकित सिंह । May 17 2025 1:30PM

किंवदंतियों के अनुसार इस शहर का नाम गयासुर नामक राक्षस के नाम पर पड़ा जो त्रेता युग में इस क्षेत्र में रहता था। वायु पुराण के अनुसार, राक्षस ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस तरह एक पवित्र आत्मा बन गया।

बिहार के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से मशहूर शहरों में से एक गया शहर अब आधिकारिक तौर पर गया जी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने गया का नाम बदलकर गया जी करने के सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्राचीन काल से ही पितृपक्ष (आमतौर पर सितंबर में) के दौरान दुनिया भर से लाखों पर्यटक गया आते हैं और दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना (पिंडदान) करते हैं। 

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किंवदंतियों के अनुसार इस शहर का नाम गयासुर नामक राक्षस के नाम पर पड़ा जो त्रेता युग में इस क्षेत्र में रहता था। वायु पुराण के अनुसार, राक्षस ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस तरह एक पवित्र आत्मा बन गया। अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट) एस. सिद्धार्थ ने बताया कि गया शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव उन 69 प्रस्तावों में शामिल है, जिन पर कैबिनेट ने चर्चा की और उसे मंजूरी दी। सहकारिता विभाग के मंत्री और गया के विधायक प्रेम कुमार ने आधिकारिक तौर पर शहर बने रहने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे स्थानीय भावनाओं के अनुरूप पिछले एक दशक से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। 2022 में गया नगर निगम ने भी गया का नाम बदलकर गया जी करने का प्रस्ताव पारित किया था।

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एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। पांचवें से सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार वेतन और पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 1 जनवरी, 2025 से बढ़ा दिया गया है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन पाने वालों का डीए मौजूदा 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। राज्य सरकार को ₹1,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त वार्षिक व्यय वहन करना होगा। छठे और पांचवें वेतन आयोग का डीए क्रमशः 246% से बढ़ाकर 252% और 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया गया है।

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