राजस्थान में आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी

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अधिसूचना के तहत, नियमों को अधिसूचित कर इसके अनुसार भर्तियों में आरक्षण के लिये इसे लागू किया जायेगा।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही क्रीमीलेयर की सीमा साढ़े 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की भी अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के तहत, नियमों को अधिसूचित कर इसके अनुसार भर्तियों में आरक्षण के लिये इसे लागू किया जायेगा। इस आरक्षण का लाभ सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले सवर्णों को ही मिलेगा। इसमें सभी स्रोतों से होने वाली कमाई को जोड़ा जाएगा।

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इस अधिसूचना के अनुसार, पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि, एक हजार वर्ग फुट से बड़े फ्लैट, नगर निगमों में 100 वर्ग गज या इससे बड़े प्लॉट और गैर-अधिसूचित स्थानीय निकायों में 200 वर्ग गज या इससे बड़े प्लॉट वालों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में आर्थिक आधार पर पिछड़ों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी एक विधेयक पारित कर इसे लागू किया था।

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