जेल से बाहर आये बलात्कारी के स्वागत में लगे ‘भैया इज बैक’ के पोस्टर, बेशर्मी भरे आचरण पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत

Bhaiyya is Back
prabhasakshi
रेनू तिवारी । May 6 2022 2:58PM

मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बलात्कारी को कोर्ट से जब जमानत मिली तो उसके समर्थकों ने खुशी में पूरे मौहल्ले में ‘भैया इज बैक’ और "वेलकम टू रोल जानेमन" के पोस्टर लगवा दिए। दुष्कर्म के आरोपी छात्र नेता की घर वापसी को लेकर उनके समर्थक जश्न मना रहे थे। अब यहीं जश्न मनाना 'भाईया जी' को मंहगा पड़ गया।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बलात्कारी को कोर्ट से जब जमानत मिली तो उसके समर्थकों ने खुशी में पूरे मौहल्ले में ‘भैया इज बैक’ और "वेलकम टू रोल जानेमन" के पोस्टर लगवा दिए। दुष्कर्म के आरोपी छात्र नेता की घर वापसी को लेकर उनके समर्थक जश्न मना रहे थे। अब यहीं जश्न मनाना 'भाईया जी' को मंहगा पड़ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ‘भैया इज बैक’ वाले पोस्टर लगने के बाद जमानत को खारिज कर दिया। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत पर इस कदर जश्न मनाने को कोर्ट ने बेशर्मी का आचरण बताया और कहा कि भाईया जी को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा।  

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भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि पोस्टरों पर कैप्शन, मुकुट और दिल के इमोजी के प्रचुर उपयोग के साथ, समाज में अभियुक्तों की शक्ति का संकेत देता है और इससे भय पैदा होता है शिकायतकर्ता के मन में था कि उसकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। अदालत ने कहा, "सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को टैग किए गए कैप्शन समाज में बलात्कार के आरोपियों को बढ़ावा देंगे और अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता पर इसके हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे।

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पूरा मामला

शिकायत के मुताबिक आरोपित ने उससे शादी का झांसा देकर तीन साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने महिला के माथे पर सिंदूर लगाया था और एक निजी समारोह में मंगलसूत्र बांधा था। हालांकि, उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आरोप यह भी था कि जब वह गर्भवती हुई तो उसका जबरन गर्भपात कराया गया। उसके बाद, वह उससे बचने लगा और उसके कॉल का उत्तर देना बंद करने लगा। जब शिकायतकर्ता इसका सामना किया गया, तो उसने शादी को मामने से इंकार कर दिया। बाद में लड़की ने शिकायत दर्ज करवायी और पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया, और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें नवंबर 2021 में जमानत दे दी थी। शिकायतकर्ता महिला ने तब सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कैसे दिखाई दीं। तस्वीरों में पोस्टर पृष्ठभूमि में कुछ प्रभावशाली लोगों के चेहरों के साथ थे, उनका स्वागत "भैया इज बैक", "बैक टू भैया" और "वेलकम टू रोल जानेमन" जैसे कैप्शन के साथ किया गया था।

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