आतंकवादियों को पनाह देने वालों की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी: जम्मू-कश्मीर पुलिस

Jummu and Kashmir Police

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि आतंकवादियों या उनके सहयोगियों को पनाह देने वाले लोगों की संपत्तियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क कर लिया जाएगा।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी कि आतंकवादियों या उनके सहयोगियों को पनाह देने वाले लोगों की संपत्तियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क कर लिया जाएगा। श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आतंकवाद के उद्देश्य से इस्तेमाल की गईं कुछ अचल संपत्तियों को यूएलपी (यूएपीए) अधिनियम की धारा 2 (जी) और 25 के तहत कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कानून के तहत संपत्तियों को कुर्क भी किया जाएगा। पुलिस ने कहा, “आतंकवादियों/आतंकवादियों के सहयोगियों को आश्रय या पनाह न दें। कानून के तहत संपत्ति कुर्क कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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