विवादित आदेश जारी करने वाले आरएएस अधिकारी निलंबित

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आकाश तोमर ने सोमवार को सभी प्रादेशिक / जिला परिवहनअधिकारियों को एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने एक पत्र का संदर्भ देते हुए कहा कि‘‘प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्ले पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि लिखा होता है। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम 50 व 51में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शित करने हेतु प्रावधान किये गये है।

जयपुर|  राजस्थान सरकार ने सोमवार को परिवहन विभाग के एक आदेश को लेकर विवाद होने पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उक्तअधिकारी को निलंबित कर दिया। दरअसल सोमवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (प्रवर्तन) आकाश तोमर की ओर से जारी एक आदेश में वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच और गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्यवाही करने करने का आदेश जारी किया गया था जिसे लेकर विवाद हो गया व गुर्जर नेताओं के विरोध जताने पर सरकार को संशोधित आदेश जारी करने पडे़।

परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (प्रवर्तन) आकाश तोमर ने सोमवार को सभी प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने एक पत्र का संदर्भ देते हुए कहा कि ‘‘प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्ले पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि लिखा होता है। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम 50 व 51में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शित करने हेतु प्रावधान किये गये है। इन प्रावधानों का उल्लघंन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।’’

उन्होंने आदेश में आगे लिखा ‘‘अत: इस प्रकार के वाहनों की जांच करें एवं नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कुछ लिखा हो तो नियमान्तर्गत सख्त कार्रवाई कर,कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट सात दिवस में मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुर्जर नेता विजय सिंह बैंसला ने कहा कि आदेश में गुर्जर जाति को निशाना बनाया गया है और एक अधिकारी के लिये इस तरह के आदेश निकालना अनुचित है। आदेश की निंदा करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या केवल गुर्जर लोग ही नंबर प्लेटस पर नाम लिखते है अन्य जातियों के लोग नहीं लिखते।

बैंसला की प्रतिक्रिया के कुछ देर बाद अधिकारी ने संशोधित आदेश निकला जिसमें प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि शब्दों को निकाल दिया गया और कहा गया कि प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्टेशन नंबर के अतिरिक्त कोई पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा हो तो कार्रवाई की जाये। बाद में कार्मिक विभाग ने आएएस अधिकारी आकाश तोमर को निंलबित करने संबंधी आदेश जारी कर दिये। हालांकि निलंबन आदेश में कारण नहीं बताया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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