मध्यप्रदेश में अवैध रूप से गायों की ढुलाई करने वाले दो लोगों पर रासुका

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2021 और 2022 में इसी अपराध के लिए बुरहानपुर में पकड़े गए कुरैशी पर मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2024 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में कथित रूप से गायों की अवैध ढुलाई करने वाले दो लोगों पर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बुरहानपुर पुलिस की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि मथुरा (उत्तर प्रदेश) निवासी जाहिद कुरैशी और देवास (मध्यप्रदेश) निवासी सैफ अली पर संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर अवैध रूप से मवेशियों की ढुलाई करने के आरोप में रासुका लगाया गया है।

विज्ञप्ति में बताया गया कि सार्वजनिक शांति और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दोनों पर रासुका लगाया गया है। दोनों वर्तमान में राज्य के खंडवा शहर की जेल में बंद हैं।

बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 23 अक्टूबर को कुरैशी और अली को बुरहानपुर के गणपति नाका क्षेत्र से एक ट्रक में 33 मवेशियों को वध के लिए ले जाते समय पकड़ा गया था।

2021 और 2022 में इसी अपराध के लिए बुरहानपुर में पकड़े गए कुरैशी पर मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2024 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कुरैशी पर मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर गायों को अवैध रूप से महाराष्ट्र ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अली पर मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में गायों के अवैध परिवहन के छह मामले भी दर्ज हैं।

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