कर्नाटक के पांच और बागी विधायकों की याचिका सुनने पर SC ने सहमति जता दी

कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने 13 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इन बागी विधायकों की मांग है कि उच्चतम न्यायालय इनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को दे। ये विधायक आनंद सिंह, के सुधाकर, एन नागराज, मुनिरत्न और रोशन बेग हैं।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों की याचिका को 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है। ये विधायक उच्चतम न्यायालय से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने बागी विधायकों की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ वकिल मुकुल रहतोगी की अर्जी पर संज्ञान लिया। याचिका में कहा गया है कि इन पांच विधायकों को भी उन 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका में पक्षकार माना जाए जिनकी सुनवाई मंगलवार को होनी है।
कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने 13 जुलाई को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इन बागी विधायकों की मांग है कि उच्चतम न्यायालय इनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को दे। ये विधायक आनंद सिंह, के सुधाकर, एन नागराज, मुनिरत्न और रोशन बेग हैं। उच्चतम न्यायाल ने 12 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार को 16 जुलाई तक कांग्रेस- जद (एस) गठबंधन के 10 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में किसी भी तरह के निर्णय लेने से रोका था।
Supreme Court said we would likely hear the case of five rebel MLAs-K Sudhakar, Roshan Baig, MTB Nagaraj, Muniratna and Anand Singh, tomorrow along with the main petition which is pending before us. https://t.co/K41XKTZ6Jt
— ANI (@ANI) July 15, 2019
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