उमर खालिद-शरजील इमाम केस में दिल्ली पुलिस को SC का नोटिस, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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अभिनय आकाश । Sep 22 2025 6:10PM

याचिकाकर्ताओं - शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

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सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। पिछले पाँच सालों से जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और आठ अन्य को इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। यह मामला राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साज़िश से जुड़े एक आतंकवाद-रोधी कानून से जुड़ा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने खालिद, इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद द्वारा दायर सभी ज़मानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। 

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उच्च न्यायालय ने इमाम और खालिद की दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला प्रथम दृष्टया गंभीर प्रतीत होता है और दोनों ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए भाषण दिए थे। आदेश में कहा गया है, अगर विरोध करने के अप्रतिबंधित अधिकार के प्रयोग की अनुमति दी गई, तो यह संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुँचाएगा और देश की कानून-व्यवस्था को प्रभावित करेगा। नागरिकों द्वारा विरोध या प्रदर्शन की आड़ में किसी भी षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाइयों को राज्य मशीनरी द्वारा नियंत्रित और नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति, भाषण और संघ बनाने की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आतीं।

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