Rajya Sabha चुनाव में दखल से Supreme Court का इनकार, Congress नेता नटराजन को लगा बड़ा झटका

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ANI
अभिनय आकाश । Jun 11 2026 5:39PM

कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर किसी तरह की अंतरिम रोक की मांग की, तो भी कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से मना कर दिया।गुप्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोर्ट ने इस चरण में दखल न देने का अपना रुख़ बनाए रखा है।

मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट के वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में चल रही राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने और अधिकारियों को नतीजे घोषित करने से रोकने से इनकार कर दिया है। वकील संकेत गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को 12 जून को लिस्ट करने पर सहमत हो गया है, जिसमें उनके नॉमिनेशन पेपर खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है। यह बयान तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा इस मामले का ज़िक्र किए जाने के बाद सुनवाई की। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वकील गुप्ता ने कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने यह मामला उठाया था, लेकिन कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर किसी तरह की अंतरिम रोक की मांग की, तो भी कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से मना कर दिया।गुप्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोर्ट ने इस चरण में दखल न देने का अपना रुख़ बनाए रखा है।

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उन्होंने कहा कोर्ट ने कहा है कि हम कल आपकी बात सुनेंगे; कोर्ट ने आज कोई अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट कल मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई करेगा। नटराजन ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर-कानूनी, मनमाने और पक्षपाती तरीके से काम किया है, और इसमें उनके नामांकन पत्र खारिज करने के फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। बुधवार को, कांग्रेस के 10 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। यह मुलाकात मध्य प्रदेश से पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने के मामले में हुई।

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कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि नटराजन का नामांकन खारिज करने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला "गलत" और 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of the People Act) के प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला अभी संज्ञान लेने (cognisance) के चरण तक भी नहीं पहुंचा है। सिंघवी ने तर्क दिया कि नटराजन का नामांकन उस चरण से बहुत पहले ही खारिज कर दिया गया था, जिस चरण पर कानून के तहत जानकारी का खुलासा करना ज़रूरी होता है।

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