नवनीत और रवि राणा को गिरफ्तार करने से पहले नहीं ली गई स्पीकर की अनुमति, वकील रिजवान मर्चेंट बोले- अवैध है गिरफ्तारी
वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 153A, 35, 37, 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि यह जमानती अपराध है। लेकिन मेरे मुवक्किलों का कहना है कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि वे दोनों लोक सेवक हैं।
मुंबई। मुंबई पुलिस ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट का बयान सामने आया है। जिसमे उन्होंने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। दरअसल, नवनीत राणा और रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हुनमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने बाद यूटर्न ले लिया।
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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 153A, 35, 37, 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि यह जमानती अपराध है। लेकिन मेरे मुवक्किलों का कहना है कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि वे दोनों लोक सेवक हैं।
उन्होंने कहा कि राणा दंपत्ति को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार धारा 41ए का नोटिस केस की स्थापना से 14 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धारा 149 के नोटिस का सम्मान करते हुए दोनों घर के अंदर बंद थे। इसलिए गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।
उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल ने मेरे कहने पर उनके आवास के बाहर हमला करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि इस अवैध गिरफ्तारी को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार को बहुत समय दिया जा रहा है और अगर यह मामला अदालत में जाता है तो हम अदालत की कार्यवाही के माध्यम से रिहाई का आदेश लेंगे।
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क्या है पूरा मामला ?
नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हुनमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। जिसको लेकर शिवसैनिक उनके घर के नीचे एकत्रित हो गए। हालांकि नवनीत राणा अपने घर से बाहर नहीं निकलीं और मातोश्री में हनुमान चलीसा के पाठ को लेकर यूटर्न भी ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया। हम मातोश्री तक नहीं पहुंच पाए परन्तु जो हनुमान चालीसा हम करने वाले थे, वो कई भक्त वहां मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज़ वहां तक पहुंची है।
FIR filed against Ravi Rana & Navneet Rana u/s 153A, 35, 37, 135 of Bombay Police Act. They've been arrested; offense is bailable,but my clients say the arrest is illegal &unconstitutional as both of them are public servants- MP &MLA: Rizwan Merchant, lawyer of Ravi &Navneet Rana pic.twitter.com/geQwDMyq8p
— ANI (@ANI) April 23, 2022
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