शशि थरूर के आरोप मुक्त होने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया ट्वीट, यूजर्स बोले- रहने दो पाजी, आप से ना हो पाएगा

Subramanian Swamy
अंकित सिंह । Aug 18 2021 1:11PM

पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्जरी होटल के एक कमरे में मृत मिली थीं। दंपति होटल में ठहरे हुए थे क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था।

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की यहां एक होटल में हुई मौत के मामले में आरोपमुक्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। शशि थरूर के आरोप मुक्त किए जाने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुनंदा मर्डर केस में कोर्ट ने आरोप तय करने से इनकार कर दिया है। मैंने हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की थी लेकिन आरोपी और अभियोजक दोनों ने मेरी याचिका का विरोध किया। इसलिए मुझे बाहर रखा गया। यदि दिल्ली पुलिस इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करती है, तो मैं फिर से हस्तक्षेप करने की मांग करूंगा।

लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद से यूजर्स उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं। एक यूजर ने तो यह भी कह दिया रहने दो पाजी.. आप से ना हो पाएगा। इसके आगे उन्होंने लिखा कि आपने नेशनल हेराल्ड केस में भी कुछ ऐसा ही कहा था। एक यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। क्या हम अभी भी सीबीआई को एक प्रमुख केंद्रीय एजेंसी कह सकते हैं। एक योजन है अभी लिखा कि आप रहने दीजिए सर आपको अच्छे से देख लिया सुशांत सिंह राजपूत केस में। एक ने लिखा कि आप केवल ट्वीट करने के लिए अच्छे हैं .. आपका ट्वीट इतिहास कहता है कि आप केवल "एक याचिका दायर करेंगे।" एक यूजर ने लिखा कि आपके किसी भी केस में कुछ भी नहीं हुआ...राहुल सोनिया जमानत पर है थरूर बरी हो गया... आपको बस मोदी सरकार पर हमला बोलना आता है। आपको बता दें कि पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्जरी होटल के एक कमरे में मृत मिली थीं। दंपति होटल में ठहरे हुए थे क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था। थरूर पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसपर क्रूरता करना) और धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं की गई थी। उन्हें पांच जुलाई 2018 को जमानत दे दी गई थी।

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