CAPF अधिकारियों की पदोन्नति में गतिरोध दूर करने को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का निर्देश दिया

Supreme Court
ANI
अभिनय आकाश । May 24 2025 1:37PM

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा/भर्ती नियमों के संशोधन के संबंध में गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2021 में होने वाली कैडर समीक्षा को छह महीने की अवधि के भीतर आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में किया जाए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा/भर्ती नियमों के संशोधन के संबंध में गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

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यह निर्देश गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन, कैडर समीक्षा, पुनर्गठन और आईपीएस प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से भर्ती नियमों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। पीठ ने कहा कि सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों की सेवा गतिशीलता के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, एक ओर ठहराव को दूर करना और दूसरी ओर बलों की परिचालन/कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सीएपीएफ के कैडर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के स्तर तक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित पदों की संख्या को समय के साथ उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए।

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इससे सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीएपीएफ से संबंधित कैडर अधिकारियों की भागीदारी की भावना आएगी, जिससे कैडर अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें दूर होंगी। पीठ ने सीमाओं पर और देश के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में सीएपीएफ की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया। इसने सीएपीएफ की तैनाती में शामिल जटिलताओं को स्वीकार किया, विशेष रूप से राज्य सरकारों और स्थानीय पुलिस बलों के साथ समन्वय के संदर्भ में। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का मानना ​​है कि प्रत्येक सीएपीएफ के अद्वितीय चरित्र को बनाए रखने के लिए आईपीएस अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है।

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