सीमा 25,000 रुपये किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने EPFO वेतन सीमा से जुड़ी याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ वेतन सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई समाप्त कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय कैबिनेट ने वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से याचिकाकर्ता की मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए मामले पर आगे विचार की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 'एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम' के तहत वेतन सीमा (wage ceiling) में बदलाव की मांग करने वाली याचिका पर अब और विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने इस सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की मंज़ूरी दे दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत कैबिनेट के फैसले से असल में पूरी हो गई है। यह मामला एक ऐसी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया जिसमें कहा गया था कि वेतन सीमा 2014 से बदली नहीं गई है और इसमें तुरंत बदलाव की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा हमने अखबारों में देखा। आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं।
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हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस फैसले के बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस पर बेंच ने कहा, "हमने आपकी बात पर ध्यान दिया है और हमें लगता है कि अब इस रिट याचिका पर और विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित पक्ष ज़रूरी कदम उठाएंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से यह भी कहा अखबारों में कहा गया है कि कैबिनेट ने इस बारे में फ़ैसला ले लिया है। वे इसकी सूचना जारी करेंगे।
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सरकार ने 16 सितंबर को प्रोविडेंट फंड की बचत और पेंशन सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के मकसद से EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंज़ूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि इस फ़ैसले से 51 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा था, "प्रोविडेंट फंड कटौती के लिए 25,000 रुपये प्रति माह का वेतन नई सीमा होगी।
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