यौन उत्पीड़न मामले में दाती महाराज की अपील पर सुनवाई दो नवंबर को

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[email protected] । Oct 30 2018 3:27PM

दाती ने उच्च न्यायालय के तीन अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ दायर मामला दिल्ली पुलिस अपराध शाखा से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।

 नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी स्वयंभू उपदेशक दाती महाराज की याचिका पर दो नवंबर को सुनवाई करेगा। दाती महाराज के वकील ने याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपी ने कुछ सूचना छिपा ली है। दाती ने उच्च न्यायालय के तीन अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ दायर मामला दिल्ली पुलिस अपराध शाखा से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। 

मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भाम्भानी ने कहा कि पुनर्विचार याचिका पर दलील उनकी पीठ ही सुनेगी और पूर्व का आदेश मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने जारी किया था। अदालत ने पूर्व में मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राव की पीठ के समक्ष दो नवंबर को सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया था। न्यायमूर्ति राव मंगलवार को छुट्टी पर थे।

वरिष्ठ वकील एन हरिहरन, दाती की ओर से अदालत में पेश हुये और कहा कि याचिका शुरूआत में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने स्वयंभू उपदेशक को उनकी शिकायत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा था। वकील ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने अदालत से कुछ बातें छिपाईं और सुनवाई के दौरान भी उन्हें गोपनीय बनाए रखा। सीबीआई के एक अधिकारी ने एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश की। एजेंसी ने 26 अक्टूबर को दाती के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार का एक मामला दर्ज किया था।

पीठ दो याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है। इनमें से एक याचिका शिकायतकर्ता की है और दूसरी याचिका में सीबीआई को मामला सौंपे जाने की मांग की गई है। ये याचिकाएं अधिवक्ता जोगिन्दर तुली के जरिए दायर की गई है।

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