त्रिपुरा: लड़की से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास

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जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी. पी. देबबर्मा ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए इंदिरानगर निवासी समीर कुरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर कुरी को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

त्रिपुरा के खोवाई जिले की एक अदालत ने छह साल पहले एक लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने रविवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।

जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी. पी. देबबर्मा ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए इंदिरानगर निवासी समीर कुरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर कुरी को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

त्रिपुरा पुलिस के प्रवक्ता राजदीप देब ने बयान में कहा कि कुरी को 2019 में हुई घटना के संबंध में दर्ज शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया और जांच अधिकारी ने गहन जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया, जिससे मुकदमे का मार्ग प्रशस्त हुआ।

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