Uphaar अग्निकांड: 29 साल बाद भी सिस्टम ने नहीं लिया सबक? AVUT ने मांगा Accountability Law

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अभिनय आकाश । Jun 13 2026 4:59PM

उपहार त्रासदी के बाद से चल रहे अपने लंबे अभियान का ज़िक्र करते हुए, संगठन ने सरकार से एक ऐसा व्यापक कानून बनाने की अपील की जो खास तौर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों के जानबूझकर उल्लंघन से होने वाली मानव-जनित आपदाओं से निपट सके।

उपहार सिनेमा में लगी आग की त्रासदी की 29वीं बरसी पर, 'एसोसिएशन ऑफ़ विक्टिम्स ऑफ़ उपहार ट्रेजेडी' (AVUT) ने शनिवार को लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण होने वाली मानव-जनित आपदाओं से निपटने के लिए एक खास कानूनी ढांचा बनाने की मांग तेज़ कर दी। संगठन का कहना है कि मालवीय नगर होटल में आग लगने जैसी हालिया घटनाएं यह दिखाती हैं कि 1997 की त्रासदी से मिले अहम सबक पर ध्यान नहीं दिया गया है।

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59 लोगों की जान लेने और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल करने वाली इस त्रासदी की बरसी पर जारी एक बयान में AVUT ने कहा कि मालवीय नगर के 'फ्लोरिश स्टे होटल' में लगी जानलेवा आग - जिसमें हाल ही में 21 लोगों की मौत हुई - ने आग से सुरक्षा के नियमों को लागू करने और उनका पालन कराने में लगातार बनी हुई कमियों को उजागर किया है।

पीड़ितों के संगठन ने कहा कि जवाबदेही और सुरक्षित सार्वजनिक जगहों के लिए लगभग तीन दशकों की वकालत के बावजूद, नियमों के पालन में विफलता, कमज़ोर प्रवर्तन और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई न होने के कारण ऐसी त्रासदियां होती रहती हैं जिन्हें रोका जा सकता था। AVUT ने कहा कि बार-बार होने वाली आग की घटनाएं एक चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं, जिसमें सुरक्षा नियमों को नज़रअंदाज़ किया जाता है और 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जैसी ज़रूरी मंज़ूरियां बिना ठीक से जांच-पड़ताल के जारी कर दी जाती हैं। संगठन का कहना है कि ऐसी हरकतों से लोगों की सुरक्षा को खतरा होता है और आपदा होने पर ज़िम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।

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उपहार त्रासदी के बाद से चल रहे अपने लंबे अभियान का ज़िक्र करते हुए, संगठन ने सरकार से एक ऐसा व्यापक कानून बनाने की अपील की जो खास तौर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों के जानबूझकर उल्लंघन से होने वाली मानव-जनित आपदाओं से निपट सके। AVUT के मुताबिक, प्रस्तावित कानून में तेज़ी से जांच, स्पेशल कोर्ट, तय समय-सीमा में सुनवाई और उन लोगों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए जिनकी हरकतों या लापरवाही के कारण जान-माल का नुकसान होता है। संगठन ने यह भी कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा उन लोगों और संस्थाओं को रोकने के लिए काफी नहीं है जो जन-सुरक्षा से ज़्यादा व्यावसायिक हितों को अहमियत देते हैं।

संगठन ने चेतावनी दी कि जब तक घोर लापरवाही के गंभीर कानूनी नतीजे सामने नहीं आएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं दोबारा होने की आशंका बनी रहेगी।

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