उत्तराखंड: फर्जी डिग्री के जरिये नौकरी पाने वाले शिक्षक को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा

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रुद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी ने बृहस्पतिवार को कठैत को फर्जी डिग्री के आधार पर छल व कपट से नौकरी प्राप्त करने का दोषी ठहराया और उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक की नौकरी पाने वाले त्रिलोक सिंह कठैत को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 15,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने यहां बताया कि शिक्षा विभाग की विभागीय एवं विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में सत्यापन के दौरान कठैत की बीएड की डिग्री फर्जी निकली, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

रुद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी ने बृहस्पतिवार को कठैत को फर्जी डिग्री के आधार पर छल व कपट से नौकरी प्राप्त करने का दोषी ठहराया और उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कठैत पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने पैरवी की।

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