Transgender Amendment Bill-2026: क्‍या है ट्रांसजेंडर विधेयक 2026, जानें-देशभर में क्यों हो रहा इसका विरोध

Transgender
ANI
अभिनय आकाश । Mar 23 2026 11:13AM

कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह 2019 के कानून से एक विचलन है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता और पहचान के व्यापक स्पेक्ट्रम को मान्यता दी गई थी।

संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकार संरक्षण) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा शुरू होने से पहले, ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ये बदलाव स्व-पहचान को कमजोर करके और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी परिभाषा को संकुचित करके महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को समाप्त कर सकते हैं, जिससे समुदाय के बड़े हिस्से का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ मिलकर रविवार को संशोधनों के विरोध में एक सार्वजनिक बैठक की। इन संशोधनों पर सोमवार को संसद में विचार और पारित होने की उम्मीद है। विरोध का मुख्य कारण लिंग पहचान के लिए "चिकित्सकीय प्रमाण" की अनिवार्यता की ओर प्रस्तावित बदलाव है, जो प्रभावी रूप से स्व-पहचान के सिद्धांत को कमजोर करता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह 2019 के कानून से एक विचलन है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता और पहचान के व्यापक स्पेक्ट्रम को मान्यता दी गई थी।

इसे भी पढ़ें: LPG के बाद अब Premium Petrol और Industrial Diesel के दाम भी बढ़े, Iran War से भारत में महंगाई का खतरा बढ़ा!

इन संशोधनों का उद्देश्य इस व्यापक परिभाषा को हटाकर उसकी जगह श्रेणियों की एक सीमित सूची लागू करना है, जिससे पहले शामिल किए गए कई व्यक्ति बाहर रह जाएंगे। विधेयक में यह भी कहा गया है कि इसमें विभिन्न यौन अभिविन्यासों और स्व-अनुभूत यौन पहचान वाले व्यक्तियों को "शामिल नहीं किया जाएगा या कभी शामिल नहीं किया गया होगा" कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह दृष्टिकोण लिंग पहचान को यौन अभिविन्यास के साथ मिला देता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के NALSA (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) के फैसले में इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। वकील और कार्यकर्ता राघवी, जो स्वयं एक ट्रांसजेंडर महिला हैं, ने कहा कि ये संशोधन जमीनी हकीकतों को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने बताया कि सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास अपनी पहचान के अनुसार लिंग परिवर्तन कराने के लिए सर्जरी कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली वालों को लगेगा बिजली का झटका: अप्रैल से बढ़ सकती हैं दरें, सरकार सब्सिडी देने की तैयारी में जुटी

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, केवल वे लोग जो "जन्मजात इंटरसेक्स" हैं या जिन्हें "जबरदस्ती या प्रेरित" करके बधियाकरण, अंग-भंग, या शल्य चिकित्सा, रासायनिक या हार्मोनल उपचार कराया गया है, उन्हें ही "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। हालांकि, बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस परिभाषा से बाहर रह जाते हैं। राघवी कहती हैं सर्जरी करवाना आसान नहीं है। अगर आप आत्म-पहचान को ही हटा दें, तो फिर समाज में शामिल कैसे हो पाएंगे? मैं खुद एक ट्रांसवुमन हूं, लेकिन सर्जरी करवाने के लिए बहुत अधिक धन और समर्थन की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होता।

All the updates here:

अन्य न्यूज़