'जिसके पास 118 MLA, सरकार उसी की', Tamil Nadu पर Raj Bhavan सूत्रों का आया बड़ा बयान

Tamil Nadu
ANI
अंकित सिंह । May 8 2026 12:33PM

तमिलनाडु में सरकार गठन पर गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि राजभवन ने स्पष्ट किया है कि विजय की टीवीके समेत किसी भी दल को 118 विधायकों का समर्थन पत्र दिखाने पर ही सरकार बनाने का निमंत्रण मिलेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए केंद्रीय दबाव के आरोपों को खारिज कर दिया है।

तमिलनाडु में चल रही जटिल राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, राजभवन के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि जिस भी पार्टी को आवश्यक संख्या यानी 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि, सूत्रों ने इस बात से इनकार किया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं, और कहा कि निर्णय संवैधानिक मानदंडों के अनुसार ही लिए जा रहे हैं। 

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यह ऐसे समय में सामने आया है जब राज्यपाल अर्लेकर को विजय के तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण में देरी करने के उनके फैसले को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विजय की टीवीके पार्टी ने डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व को चुनौती दी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लगातार दो दिनों से राज्यपाल विजय को वापस भेज रहे हैं और उनसे कम से कम 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत करने को कह रहे हैं - जो तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में बहुमत का आंकड़ा है। वर्तमान में टीवीके के पास 108 विधायक हैं (वास्तव में 107, क्योंकि विजय ने दो सीटों से जीत हासिल की है)। कांग्रेस के पांच विधायकों का समर्थन भी उसके पास है, जिससे विधायकों की संख्या 113 हो जाती है।

परंपरा के अनुसार, राज्यपाल द्वारा सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने और सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। राजभवन सूत्रों ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि सरकार बनाने का दावा करने वाली किसी भी पार्टी से समर्थन का विवरण मांगना सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने गुरुवार को राजभवन दौरे के दौरान विजय से यही जानकारी मांगी थी। विजय के लिए समीकरण सीधा है - 118 विधायकों का समर्थन दिखाएं और सरकार बना लें।

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राजभवन सूत्रों ने बताया कि अभी तक किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या नहीं दिखाई है। राज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का फैसला अनुच्छेद 356 से संबंधित है और नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर सीधे लागू नहीं होता है।

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